दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे से पटाखे फोड़ सकेंगे, जारी हुआ ये निर्देश
दो घंटे फटाखे फोड़ने की छूट

दो घंटे फटाखे फोड़ने की छूट:- छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों के लिए पटाखे फोड़ने की दिशा निर्देश जारी किया गया है, आईए जानते हैं डिटेल के साथ की आप आने वाले त्योहारों में कितने घंटे और कितने से कितने बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं और अपना खुशियां बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अगर आप भी दिवाली, नया साल क्रिसमस में पटाखे फोड़ कर खुशी मारना चाहते हैं तो हो जाए होशियार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन शहरों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी 2023 तक की अवधि में पटाखे को जलाने पर लगा है प्रतिबंधित ,इसके अतिरिक्त दिवाली के लिए रात्रि 8 से 10 बजे तक ही छूट दिया गया है, पटाखे फोड़ने के लिए देखिए दिशा निर्देश।
कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित
राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय ही हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
- दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है।
- नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक
दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
इस समय पर जला सकते हैं पटाखे
- दीपावली के लिए रात 8 से 10 बजे तक
- छठ पूजा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक
- गुरु पर्व के लिए रात 8 से 10 बजे तक
- क्रिसमस और नए साल के लिए रात 11:55 से रात 12: 30 तक
दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ सकेंगे, जारी हुआ ये निर्देश
शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।




