Mahasamund jobs

छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक भर्ती में हाई कोर्ट ने लगाई रोक, ये है कारण

महासमुंद:-  जनपद पंचायत बसना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनांतर्गत रोजगार सहायक भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़ेसाजापाली निवासी मोंगरा साहू ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील साहू के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने वर्तमान रोजगार सहायक नियुक्ति भर्ती पर रोक लगाने और छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

https://cgjobs24.com/archives/1575

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

बसना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज देव ने 25 जनवरी को एक आदेश किया था। आदेश में बताया गया कि 25 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने और भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष से लंबित होने के कारण इस विज्ञापन को प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है।

https://cgjobs24.com/archives/1593

मोंगरा ने बताया कि पूर्व विज्ञापन में दावा-आपत्ति एवं मेरिट सूची भी बन गई थी। नियुक्ति के लिए सिर्फ अधिकारी का अंतिम मुहर बाकी था। अब बसना जनपद पंचायत के उन्हीं ग्राम पंचायतों में पुनः रोजगार सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया है।

ख़ुशी यादव

खुशी यादव CGJobs24.com ऑनलाइन में असिस्‍टेंट एडिटर हैं। बीते 02 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर & असिस्‍टेंट न्यूज़ एडिटर हैं और 2 साल से जॉब्स स्कूल -कॉलेज व योजना न्यूज़ को कवर रहे हैं। टेक न्‍यूज, गैजेट रिव्‍यूज, टिप्‍स ट्रिक्‍स, इंडस्‍ट्री स्‍टोरी, इंटरव्‍यू का अनुभव रखते हैं।

Related Articles

Back to top button
close